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Desh Deshantar: क्रिप्टोकरेंसी - कारोबार की इजाज़त | SC Verdict on Cryptocurrency

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نشرت في 11 Jun 2020 / في عملة مشفرة

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाये गए प्रतिबंध को बुधवार को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर एफ नरीमन ने आरबीआई के 6 अप्रैल 2018 को जारी सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए RBI के प्रतिबंध वाले कदम को बेहद सख्त बताया। कोर्ट के आदेश के बाद अब भारत में इंटरनेट और मोबाइल कंपनिया कारोबार में क्रिप्टोकरेसीं का सहारा ले सकेगीं। आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करने पर रोक लगा थी.. जिसके बाद इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानि IAMAI ने रिजर्व बैंक के इस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। असल में IAMAI के सदस्य एक-दूसरे के बीच क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करते हैं.

Guests:
Haleem Khan, Former Secretary, Department of Investment & Public Assets Management, GoI,
Ravinder Gupta, Chief Manager, State Bank of India,
Ashok Nag, Former Adviser, RBI,
Aseem Sood, Advocate For Internet and Mobile Association of India,

Anchor: Kavindra Sachan

Producer: Sagheer Ahmad

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